यस बैंक शेयर 20% टूटे, SC ने AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ रद्द किया

यस बैंक के शेयर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 20% गिरे। ₹8,415 करोड़ AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ रद्द, निवेशकों के लिए क्या मतलब है पूरी डिटेल।

Bhavya Choudhary
Bhavya Choudhary Verified Public Figure • 30 Mar, 2026 Chief Editor
Oct 15, 2026 • 4:57 PM  0
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यस बैंक शेयर 20% टूटे, SC ने AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ रद्द किया
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यस बैंक शेयर 20% टूटे, SC ने AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ रद्द किया
यस बैंक शेयर 20% टूटे, SC ने AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ रद्द किया

गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार में यस बैंक के शेयरों ने तेज गिरावट दर्ज की। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर 20 प्रतिशत तक टूटकर ₹16.96 के निचले स्तर पर पहुंच गए। पिछले बंद भाव ₹21.20 के मुकाबले यह गिरावट निवेशकों के लिए चौंकाने वाली रही। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी असामान्य रूप से बढ़ा और एनएसई तथा बीएसई मिलाकर 62 करोड़ से अधिक शेयरों का कारोबार हुआ। इस गिरावट की मुख्य वजह सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला था जिसमें यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के अतिरिक्त टियर-1 (AT1) बॉन्ड्स के राइट-ऑफ को रद्द करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने स्पष्ट कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। इस फैसले से बॉन्डधारकों को राहत मिली है, जबकि बैंक के लिए संभावित देनदारी का खतरा पैदा हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके मुख्य बिंदु

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने उस समय यस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किए गए AT1 बॉन्ड्स के राइट-ऑफ को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीन प्रमुख मुद्दों पर विचार किया। पहला, क्या बाद के घटनाक्रमों के कारण गुण-दोष पर फैसला लेने की जरूरत नहीं रह गई। दूसरा, क्या एडमिनिस्ट्रेटर के पास रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में स्पष्ट प्रावधान के बिना बॉन्ड्स को राइट डाउन करने का अधिकार था। तीसरा, क्या यह कदम आरबीआई के मास्टर सर्कुलर और बॉन्ड्स के सूचना ज्ञापन के अनुरूप था।

Bhavya Choudhary Verified Public Figure • 30 Mar, 2026 Chief Editor

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